बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा , 2025 में
सम्मिलित होने हेतु
कक्षा 09 वीं में
नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र
कोटि के छात्र
/ छात्राओं के | लिए
विद्यालय प्रधान के
माध्यम से पंजीयन
/ अनुमति आवेदन पत्र
ऑनलाईन भरे जाने
एवं शुल्क जमा
करने के संबंध
में आवश्यक सूचना
एतद् द्वारा माध्यमिक
स्तर के मान्यता
प्राप्त विद्यालयों के
प्रधान , संबंधित छात्र / छात्रा
, अभिभावक , जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी ( मा ०
शि ० ) एवं जिला शिक्षा
पदाधिकारी को सूचित
किया जाता है कि वार्षिक
माध्यमिक परीक्षा , 2025 ( सत्र 2024 2025 ) के लिए
राज्य के माध्यमिक
स्तर के शिक्षा
प्रदान करने वाले
सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालयों
/ +2 विद्यालयों यथा- राजकीय
, राजकीयकृत , अल्पसंख्यक , प्रोजेक्ट , अनुसूचित
जाति / अनुसूचित जनजाति
आवासीय विद्यालय , स्वत्वधारक
, प्रस्वीकृत , स्थापना अनुमति , संबद्धता
प्राप्त एवं उत्क्रमित
माध्यमिक विद्यालयों में 09 वीं
कक्षा में नियमित
रूप से अध्ययनरत्
एवं स्वतंत्र कोटि
के छात्र / छात्राओं
के पंजीयन / अनुमति
के लिए संबंधित
विद्यालयों के प्रधान
द्वारा समिति की
वेबसाईट
http://secondary.biharboardonline.com पर
दिनांक 30.06.2023 से 14.07.2023 तक की अवधि में
पंजीयन / अनुमति आवेदन
ऑनलाईन भरा जाएगा
एवं निर्धारित शुल्क
जमा किया जाएगा
। इसके लिए
समिति के उक्त वेबसाईट पर पंजीयन
/ अनुमति आवेदन प्रपत्र
अपलोड रहेगा
2. स्पष्ट किया जाता है कि पंजीयन आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणी के अनुसार ही छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जाना है , इसलिए यह आवश्यक है कि पंजीयन / अनुमति आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाय ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े ।
3. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि नियम संगत एवं वैध अभ्यर्थित्व वाले छात्र छात्राओं का ही पंजीयन / अनुमति माध्यमिक सत्र 2024-2025 के लिए विधिवत हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाये । बाद में किसी भी तरह के संशोधन / परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।
4. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र / छात्राओं का पंजीयन / अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जायेगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा । जिन विद्यालयों की मान्यता / संबद्धता रद्द / निलंबित / वापस ले ली गयी है , वैसे विद्यालयों से पंजीयन / अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा ।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन पंजीयन / अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र / छात्रा एवं उनके माता - पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा - A , B , C , AB , BC , X , XY XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम / डमी आंकड़े की प्रविष्टि नहीं की जाएगी । ऐसा पाये जाने पर इस तरह के पंजीयन / अनुमति आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी ।
6. पंजीयन / अनुमति आवेदन के प्रपत्र के कॉलम -16 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा । अभ्यर्थी को आधार कार्ड / नंबर आवंटित नहीं हुआ है , तो इस आशय की घोषणा कॉलम -17 में अनिवार्य रूप से की जाएगी । इस विषय में कॉलम -16 एवं 17 में स्पष्ट निर्देश अंकित है
7 . वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 से व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ऐच्छिक विषय के रूप में सुरक्षा ( Security ) , ब्यूटिशियन ! ( Beautician ) टूरिज्म ( Tourism ) , ऑटोमोबाईल ( Automobile ) , रिटेल मैनेजमेंट ( Retail Management ) . इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर ( Electronics & H / W ) ब्यूटी एण्ड वेलनेस ( Beauty & Wellness ) टेलीकॉम ( Telecom ) एवं आई ० टी ० / आई ० टीज ० ( IT / ITes ) ट्रेड को आठवें विषय के रूप में शामिल किया गया है । व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विषयों / ट्रेडों के पठन - पाठन की व्यवस्था के लिए जिलें में विद्यालयों को चिन्हित किया गया है । ऐसे विद्यालयों की सूची समिति की पोर्टल / वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी है । इन विद्यालयों में इस विषय / ट्रेड का अध्ययन कर रहे छात्र / छात्रा के द्वारा ही इनमें से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है । राज्य / जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र / छात्राओं के द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा । पंजीयन आवेदन प्रपत्र के स्तंभ -25 में इसका उल्लेख किया गया है । चिन्हित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के द्वारा इसमें से एक का चयन करते हुए संबंधित बॉक्स में ( v ) किया जाएगा ।
8 . सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान द्वारा ऑनलाईन पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी ताकि विद्यालयों के छात्र / छात्राओं का पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र ससमय सुगमता से भरा जा सके
8.1 विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश ( Instructions Regarding Eligibility of the candidates ) 01 मार्च , 2025 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 ( चौदह ) वर्ष होनी चाहिए । इससे कम उम्र के छात्र / छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा । 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्म तिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल हैं । इसके लिए 01 मार्च , 2011 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा , 2025 के लिए पंजीकृत नहीं किये जायेंगे । 8.2 समिति के संज्ञान में ऐसे कई मामलें आए हैं , जिसमें छात्र - छात्राओं के द्वारा अपनी आयु कम करके पंजीयन / अनुमति आवेदन भरा जाता है और प्रधानाध्यापकों के द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है । सही जन्म तिथि अंकित नहीं रहने पर मेडिकल जाँच कराने की बाध्यता होती है एवं परीक्षाफल लंबित रखा जाता है । ऐसे मामले प्रमाणित होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधान जिम्मेवार होंगे और उनके विरुद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करने की बाध्यता होगी । इसलिए जन्म तिथि एवं निवास स्थान के संबंध में आश्वस्त होने के उपरान्त ही ऑनलाईन पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र में प्रविष्टि दर्ज करना आवश्यक होगा । 8.3 स्वतंत्र छात्र छात्राओं के मामले में विद्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विनियमावली , 1964 के अध्याय 04 की धारा 03 के अन्तर्गत स्वतंत्र छात्र / छात्रा की पात्रता के संबंध में दी गई शर्तों के आलोक में बिहार राज्य का निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र क्षेत्र के मुखिया / सरपंच द्वारा दिये गये अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र एवं प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी से प्राप्त आयु संबंधी शपथ पत्र एवं आयु के संबंध में अन्य साक्ष्य या प्रमाण पत्र समेकित विवरणी के साथ संलग्न किया गया है ।
9. शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या -314 दिनांक 07.06.2003 के अनुसार स्वतंत्र छात्र / छात्रा अपने निवास स्थान के मूल जिला में अवस्थित राजकीय अथवा राजकीयकृत विद्यालय से स्वतंत्र छात्र / छात्रा के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं । इस हेतु उन्हें जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा निवास के मूल जिला का निर्धारण आवासीय प्रमाण पत्र / पारिवारिक राशन कार्ड माता - पिता के नाम की मतदाता सूची में प्रविष्टि जैसे प्रमाणों पर आधारित होगा । ऐसे छात्र / छात्राओं को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे कहीं से भी इसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए है ।
10. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा , 2021 से माध्यमिक स्तर के पंजीयन की मान्यता इन्टरमीडिएट के अनुरूप पंजीयन वर्ष से लगातार तीन परीक्षा वर्ष के लिए ही मान्यता दिये जाने एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अनुमति की आवश्यकता के संबंध में - ( 1 ) शिक्षा विभाग का पत्रांक- 09 / बि ० वि ० प ० स०-13 / 2019-330 दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा , 2021 से माध्यमिक स्तर के पंजीयन की मान्यता इन्टरमीडिएट के अनुरूप पंजीयन वर्ष से लगातार आगामी तीन ( 03 ) परीक्षा वर्ष के लिए मान्य तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अनुमति की आवश्यकता है । उदाहरणस्वरूप - वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 ( सत्र 2024 2025 ) के लिए पंजीकृत छात्र / छात्राओं का पंजीयन आगामी तीन माध्यमिक परीक्षा वर्ष क्रमशः 2025 2026 एवं 2027 के लिए मान्य होंगे । इसी प्रकार पूर्व वर्षों में पंजीकृत , छात्र / छात्रा का उपयुक्त गणना के अनुसार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा , 2025 में सम्मिलित हो सकेंगे । ( ii ) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई परीक्षार्थी अपने पंजीयन / अनुमति के मान्यता के वर्ष से अगले तीन वर्षों के बाद आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है , तो उन्हें निर्दिष्ट माध्यमिक परीक्षा वर्ष के लिए नवीन पंजीयन / अनुमति अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक होगा अन्यथा परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं मिलेगी । ( iii ) इसी प्रकार स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा के लिए पंजीयन के साथ - साथ अनुमति लेने का जो प्रावधान है , पंजीयन की मान्यता लगातार तीन ( 03 ) परीक्षा वर्ष के लिए मान्य होगी , परन्तु अनुमति केवल एक परीक्षा वर्ष के लिए ही मान्य होगी । अर्थात स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा यदि माध्यमिक सत्र 2024-2025 के लिए पंजीकृत एवं अनुमति प्राप्त होंगे , तो उनका पंजीयन माध्यमिक परीक्षा , 2027 तक के लिए ही मान्य होगा परन्तु प्रत्येक परीक्षा वर्ष के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व अनुमति लेनी होगी ।
11. पंजीयन / अनुमति आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है मद नियमित कोटि के लिए ₹ 50 ₹ 20 ₹ 250 स्वतंत्र कोटि के लिए ₹ 50 ₹ 20 ₹ 250 ₹ 130 कुल राशि ₹ 320 ₹ 450
12. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्र / छात्राओं का पंजीयन / अनुमति आवेदन कराने वाले जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर पंजीयन / अनुमति आवेदन से संबंधित सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु उन्हें निदेश दिया जायेगा ।
13. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान सर्वप्रथम समिति की वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com से पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी छात्र छात्राओं को भरने के लिए उपलब्ध करा देंगे ।
13.1 छात्र / छात्राओं द्वारा भरे गये पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र को प्राप्त कर विद्यालय के प्रधान अपने स्तर पर उसे संधारित कर अपने कार्यालय में विधिवत संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों से पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक मिलान कराकर आश्वस्त हो लेगें कि उसमें अंकित सभी प्रविष्टियाँ विद्यालय के संगत अभिलेखों / नामांकन पंजी के बिल्कुल अनुरूप हैं ।
13.2 विद्यालय के प्रधान , जिन छात्र / छात्राओं का पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे , वह प्रत्येक छात्र / छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए पंजीयन / अनुमति आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति की वेबसाईट से डाउनलोड करेंगे । दो प्रति अपने हस्ताक्षर / मुहर के साथ संबंधित छात्र / छात्रों को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे ।
13 : 3 भरे गए पंजीयन / अनुमति आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित छात्र / छात्रा / अभिग द्वारा उसमें वांछित संशोधन कर अपने इस बार के साथ अपने विद्यालय प्रधान ने उपलब्ध करा देंगे ।
13 : 4 त्रुटि
सुधार हेतु हस्ताक्षर
के साथ प्राप्त
पंजीयन / अनुमति आवेदन
के आधार पर विद्यालय प्रधान पोर्टल
पर वांछित संशोधन
करेंगे । ऑनलाईन
पंजीयन आवेदन पत्र
शुल्क ऑनलाईन डाटा
इन्ट्री शुल्क पंजीयन
शुल्क अनुमति शुल्क
14. निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन / अनुमति आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि इसके कारण किसी छात्र / छात्रा का पंजीयन / अनुमति नहीं होता है , तो इसका
15. ऑनलाईन पंजीयन / अनुमति आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रधान का होगी । 1 -2 3 4 Login Payment Form fillup Verification of Student 5 Payment Verification 6 7 Student List Logout / Filled form of student - ( i ) लॉग - इन के संदर्भ में विद्यालय के प्रधान के लिए समिति के उक्त वेबसाईट पर निदेश उपलब्ध रहेगा । विद्यालय के प्रधान समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराये गये यूजर आई ० डी ० एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त वेबसाईट पर लॉग - इन करने के लिये डिफॉल्ट यूजर आई ० डी०- schoolcode@bseb.com का प्रयोग करेंगे । ( ii ) पंजीयन / अनुमति आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में ( a ) लॉग - इन के उपरान्त विद्यालय से संबंधित विवरणी का पेज खुलेगा जिसमें छात्र Submit बटन पर क्लिक करेंगे । छात्रा का विवरण भरकर ( b ) Submit के उपरान्त छात्र / छात्रा का फोटो अपलोड पेज खुलेगा जिसमें छात्र / छात्रा अपना फोटो तथा हस्ताक्षर ( निर्धारित साईज में ) अपलोड कर Save बटन पर क्लिक करेंगे । ( iii ) छात्र / छात्रा से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन : उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात पंजीयन / अनुमति आवेदन में छात्र / छात्रा का भरा गया विवरण , अपलोड किये गये फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पूरा फॉर्म दिखेगा जिसमें डिक्लरेशन स्टेटमेंट के साथ लगे चेक बॉक्स को चेक करके Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे । यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो Edit बटन पर क्लिक कर के आवेदन को संशोधित कर Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे । ( iv ) भुगतान के सत्यापन के संबंध में ( a ) नगद भुगतान के स्थिति में चालान का जर्नल नम्बर सिस्टम में अंकित करना अनिवार्य है तथा जर्नल नम्बर प्रविष्ट करने के उपरान्त चालान की समिति की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा देंगे एवं विद्यालय प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । ( b ) ऑनलाईन भुगतान की स्थिति में पेमेंट कंफर्मेशन की प्रति प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें । आवश्यकता पड़ने पर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
16 शुल्क जमा करने की प्रक्रिया विद्यालय प्रधान समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराये गये यूजर आई 0 डी 0 एवं पासवर्ड के माध्यम से http://secondary.biharboardonline.com पर लॉग - इन कर पंजीयन / अनुमति शुल्क भुगतान के लिए " Make Payment " पर क्लिक करेंगे जो वेबसाईट के होम पेज पर दाहिने भाग में " Quick Link " में उपलब्ध रहेगा । पंजीयन / अनुमति आवेदन शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है 16.1 ऑनलाईन भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है । विद्यालय के प्रधान द्वारा किये गये ऑनलाईन भुगतान के संबंध में अपने बैंक खाता से निकासी हुई है या नहीं इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे । - 16.2 ई - चालान से नगद भुगतान पंजीयन / अनुमति आवेदन शुल्क ई - चालान के माध्यम से इंडियन बैंक / एच ० डी ० एफ ० सी ० बैंक के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं । विद्यालय के प्रधान ई - चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई - चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो । ई - चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें यह अमान्य है । समिति द्वारा इस स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही केवल विद्यालय प्रधान की होगी । प्रत्येक चालान का अलग - अलग भुगतान आवश्यक है । किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय ।
17. NEFT के माध्यम से भुगतान विद्यालय प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या , IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे । Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जाएगी । > विद्यालय के प्रधान NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें । ● विद्यालय के प्रधान जिस बैंक के खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा । NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है । > यदि NEFT से विद्यालय के प्रधान द्वारा किया गया भुगतान वापस पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है , तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जमा हो जाती है । अतः विद्यालय प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घन्टे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है । > से यदि पहली बार किसी बैंक के Account से शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा NEFT से भुगतान किया जा रहा हो तो उस बैंक में अपने Account का CIF नम्बर ( स्पेशल कैरेक्टर रहित ) जिसमें यदि कोई स्पेशल कैरेक्ट होता है , तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा । तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा । इस संदर्भ में कोई आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है । > विद्यालय के प्रधान NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित Account No. पर ही भुगतान करेंगे । किसी अन्य Account No. पर किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा । -
18. छात्र / छात्राओं की समेकित सूची के संदर्भ में विद्यालय पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं की समेकित सूची एवं / भुगतान की प्रविष्टि देख सकते हैं तथा प्रिंट कर सकते हैं । - /
19 . लॉग आउट : - विद्यालय उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसरण करने के बाद लॉग आउट कर सकते है ।
20. ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व सूचनाओं / कागजातों को तैयार रखने के संदर्भ में अनुदेश : - ऑनलाईन आवेदन पत्र में वैध ई - मेल आईण्डी ० / आधार नंबर / मोबाईल नंबर की प्रविष्टि करें । इन सूचनाओं की प्रविष्टि की बाध्यता नहीं है ।
21. छात्र / छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में . ( i ) फोटो का साईज एवं प्रकार - Image Size : 35mm x 30mm का हो । ( 40-100 KB के बीच jpg / jpeg फॉरमेट में हो ) Head Size / Face Size : -25 mm X 20 mm Background : Plain White or Light Green स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना ( jpg / jpeg ) फॉरमेट ( 3.5cm width x 1 cm height ) में हो तथा आकार 5-20KB से अधिक न हो । ( ii )
22. अन्य आवश्यक निर्देश :
22.1 बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात् विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि जर्नल नंबर की प्रविष्टि सिस्टम में कर ली गई है ।
22.2 शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट मोड के माध्यम से किया जा सकता है । क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या बैंक चालान का पेमेंट मोड उपलब्ध रहेगा ।
23. पंजीयन / अनुमति आवेदन भराते समय कोविङ -19 के S.O.P ( Standard Operating Procedure ) तथा कोविङ अनुकूल व्यवहार का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए ।
24. एतद द्वारा सभी संबंधित विद्यालय प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अपने विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्र / छात्राओं के द्वारा भरे गए पंजीयन / अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख - रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में आपके द्वारा इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध करायी जा सके । त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण पंजीयन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु विद्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे ।
25. छात्र / छात्रा , उनके अभिभावक , विद्यालय प्रधान
एवं अन्य संबंधितों को वांछित जानकारी यथासमय उपलब्ध हो।
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